दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया है, जिसके बाद पशु प्रेमियों में गुस्सा भड़क गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए। इस फैसले के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर गजब का हंगामा देखने को मिला। सुनवाई के दौरान बाहर खड़े डॉग लवर्स और वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग एक-दूसरे का कॉलर पकड़कर झगड़ते नजर आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर जबरदस्त हंगामाइस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ डॉग लवर्स और वकील आपस में भिड़ गए। वहां मौजूद लोगों ने इस झगड़े को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ लोग चीखते-चिल्लाते और वकील को गालियां देते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो कोर्ट के फैसले का गुस्सा वो वकीलों पर निकाल रहे हों। कई लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं।
कोर्ट के फैसले पर उठा बवालसुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ डॉग लवर्स को नाराज किया है, बल्कि नेता, फिल्मी सितारे और आम लोग भी इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। कई लोगों ने इसे अमानवीय करार दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला न सिर्फ कुत्तों के लिए बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ यह हंगामा इस बात का सबूत है कि लोग इस फैसले से कितने नाराज हैं।
मेनका गांधी ने उठाए सवालकुत्तों पर दे दनादन... सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों से भिड़े डॉग लवर्स, जमकर हुई हाथापाई#SupremeCourt pic.twitter.com/n0XS3DbQYD
— NDTV India (@ndtvindia) August 13, 2025
पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस फैसले को अव्यावहारिक और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा, “दिल्ली में करीब 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। इन्हें शेल्टर होम भेजने के लिए 1-2 हजार शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे। इसके लिए जमीन, पैसा और संसाधन चाहिए। एक शेल्टर होम बनाने में 4-5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, हर सेंटर में केयरटेकर, खाना बनाने वाले और चौकीदार की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, कुत्तों की देखभाल पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। क्या दिल्ली सरकार के पास इतना बजट है?”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दिल्ली-NCR की सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखने चाहिए। सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई इस फैसले के खिलाफ गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस आदेश से कुछ लोग खुश हैं, जो सड़कों पर कुत्तों से होने वाली परेशानियों से तंग थे। लेकिन कई लोगों को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुनवाई वाले दिन कोर्ट के बाहर हुआ हंगामा इस बात का सबूत है कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील है।
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