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एसपी ने किया मासिक अपराध समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया निर्देश

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रामगढ़, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में एसपी ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों से बारी बारी से क्षेत्र की स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने क्षेत्र में बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही थाना और ओपी में आने वाले फरियादियों के साथ बेहतर व्यवहार करने का निर्देश दिया।

इन बिंदुओं पर आईपी ने पदाधिकारियों को किया निर्देशित

बैठक में एसपी ने कोर्ट से संबंधित मामलों, नेटग्रिड(1.गाण्डीवा 2.सुदर्शन ) का प्रयोग करने, लंबित काण्डों, अतिसंवेदनशील काण्डों (हत्या, पोक्सो, आगजनी, नक्सल, अपराधिक, महिला उत्पीडन, साइबर धोखाधड़ी, एनडीपीएस, लूट, डकैती, गृहभेदन, चोरी इत्यादि) की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया।

नक्सलियों का प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश

बैठक में एसपी ने टीएसपीसी-पीएलएफआई के सक्रिय सदस्यों का प्रोफाईल तैयार करने, संवेदनशील काण्डों में जेल से बाहर निकले अभियुक्तों का सत्यापन कर निगरानी रखने, चोरी, गृहभेदन एवं डकैती के काण्डों का उद्भेदन करने, प्रत्येक दिन थाना और ओपी प्रभारी के जरिये थाना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ मॉर्निंग मीटिंग कर टास्किंग करने के लिए निर्देशित किया गया।

जनशिकायत के प्राप्त मामलों पर अविलम्ब कार्रवाई करने का निर्देश

साथ ही जनशिकायत के प्राप्त मामलों पर अविलम्ब कार्रवाई करने, लंबित सम्मन, वारण्ट, कुर्की, पास्पोर्ट, चरित्र सत्यापन, पीजी पोर्टल, आयोग से संबंधित मामलों, लंबित मालखाना का त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित करने, महिला उत्पीड़न (पोक्सो एवं बलात्कार) के मामलों को 02 माह के अन्दर निष्पादन करने, सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों एवं जगरूकता अभियान चलाने, दागियों, गिरोह के सदस्यों का सत्यापन करने, सीसीटीएनएस अन्तर्गत आईएफ -1 to 7 फॉर्म को अद्यतन करने का निर्देश दिया।

दुकानों के सामने सीसीटीवी लगवाने के लिए व्यापारियों से संपर्क करने का निर्देश

दुकानदारों से अनुरोध कर धारा-144 सीआरपीसी या 163 बीएनएस का उपयोग करते हुए दुकानों के सामने सीसीटीवी लगवाने, हिट एण्ड रन मामलों के पीड़ितो को ससमय मुआवजा दिलवाने, डायल 112 में प्राप्त होने वाले शिकायतों का स-समय निपटारा करने, गिरफ्तार आरोपियों के फिंगर प्रिंट को नफीस पर अपडेट करने, पुराने मामलों में आरोपियों को स-समय अदालत में उपस्थित कराने, अस्पतालों की सुरक्षा, न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत ई -साक्ष्य ऐप का उपयोग करने का निर्देश दिया।

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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश

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