Next Story
Newszop

अशोकनगर: खेत में नरवाई जलाने पर डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना

Send Push

अशोकनगर, 25 अप्रैल . खेतों में नरवाई न जलाने के आदेश का उल्लंघन करने वाले खेत मालिकों के विरुद्ध प्रशासन ने डेढ़ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना किया है. जिले में यह पहला ही अवसर है कि पर्यावरण एवं जीव-जंतुओं को क्षति पहुंचाने वाले खेत मालिक कृषकों के विरुद्ध एक साथ इतनी बढ़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

दरअसल, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बीते 9 अप्रैल को गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों, नरवाई को खेतों में जलाए जाने से पर्यावरण जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं को होने वाली हानि आदि की घटनाओं को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था. उक्त आदेश पर निरीक्षण पश्चात अनुविभागीय अधिकारी बृजविहारी श्रीवास्तव द्वारा 23 किसानों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है.

जारी आदेशानुसार ग्राम सिजावट के कृषक कृष्णाबाई पत्नी हरिनारायण ब्राहम्ण पर 10 हजार रुपये, राजकुमार पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा पर05 हजार रुपये, सुभाष कुमार पुत्र मिंटूलाल जैन पर 05 हजार,ग्राम तरावली के कृषक रामवली पुत्र रामबाबू रघवुंशी पर 15 हजार एवं प्राणसिंह पुत्र रामरतन रघुवंशी पर 15 हजार रूपये,ग्राम बडागांव के कृषक किशन कुमार पुत्र हल्कूराम शर्मा पर 15 हजार,नवलसिंह पुत्र रतना अहिरवार पर 05 हजार रुपये,नारायण पुत्र रतना अहिरवार पर 05 हजार रुपये,महेश पुत्र नारायण सिंह ओझा पर 05 हजार रुपये, नारायण प्रसाद पुत्र हल्कूराम ब्राहम्ण पर 05 हजार,बाला पुत्र रघुवरिया बगैरह पर 05 हजार रुपये, रेखा पत्नि इंद्रजीत यादव पर 15 हजार रुपये, मुकेश पुत्र सुरेश सिंह रघुवंशी पर 05 हजार रूपये,आनंद कुमार पुत्र पुरूषोत्तम शर्मा पर 05 हजार,कृष्णमूर्ति पुत्र पुरूषोत्तम शर्मा पर 05 हजार रूपये, लालाराम, मदन,सदन पुत्रगण भरोसा पर 05 हजार तथा अशोक पुत्र विश्राम सिंह रघुवंशी पर 02 हजार 500 रुपये, महेन्द्र पुत्र पुरन पर 02 हजार 500 रुपये, सिरनाम पुत्र कलुआ पर 05 हजार,पूरन पुत्र नत्था पर 02 हजार 500 रुपये, अरविन्द पुत्र देवीलाल शर्मा पर 05 हजार रुपये, ग्राम पडरिया के कृषक रामकुमार पुत्र रामप्रसाद चौधरी पर 05 हजार रूपये, ग्राम बरखेडी के कृषक सुमत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण बाबूलाल जैन पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड की प्रस्तावित की गई. तहसीलदार तहसील अशोकनगर आदेशानुसार अर्थदण्ड की राशि संबंधित कृषकों से वसूल कर शासकीय कोष में जमा करवाया जाकर चालान की प्रति के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

—————

/ देवेन्द्र ताम्रकार

Loving Newspoint? Download the app now