मुरादाबाद, 04 नवम्बर (Udaipur Kiran) . Uttar Pradesh के मुरादाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) प्रथम प्रीति सिंह की अदालत ने आठ साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित काे दाेषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
थाना गलशहीद में 26 सितम्बर 2017 को एक युवती ने गलशहीद के असालतपुरा निवासी बब्लू उर्फ अतीकुर्रहमान के खिलाफ केस दर्ज कराया था. जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस मामले की सुनवाई एफटीसी प्रथम प्रीति सिंह की अदालत में चली.
एडीजीसी नीलम ने बताया कि मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को आरोपित बब्लू उर्फ अतीकुर्रहमान को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है.
———–
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
You may also like

विपक्ष को घेरने की रणनीति! बिहार में 'बंदर' प्रयोग सफल, यूपी चुनाव से पहले दिखेगा सीएम योगी का अलग अंदाज

हर सात में से एक किशोर मानसिक विकार से जूझ रहा: डब्ल्यूएचओ

TMKOC festival track: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नया धमाल, गोकुलधाम में फिर मचा हंगामा

Microsoft 365 Copilot के लिए भारत में डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा का विस्तार

भारत में एआई बॉट गतिविधि में वृद्धि, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष स्थान




