– उच्च न्यायालय ने उनके बिजली-पानी कनेक्शन भी काटने को कहानैनीताल, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों पर कार्यवाही कर उन्हें तुरंत बंद करने और उनका बिजली-पानी का कनेक्शन काटे जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर दिए। साथ ही एक सप्ताह में मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
जस्टिस रवींद्र मैठाणी व जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मातृ सदन हरिद्वार की हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर व कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी किनारे हो रहे अवैध खनन संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मातृ सदन ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर तक नियमों के विरुद्ध जाकर गंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है और अब कुंभ क्षेत्र में भी खनन किया जा रहा है।
याचिका में कहा था कि कि केंद्र सरकार के नेशनल मिशन क्लीन गंंगा बोर्ड ने भी बार बार इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं लेकिन इनकी अवहेलना करते हुए स्टोन क्रशरों का संचालन जारी है। इससे नदी को खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी हरिद्वार को इन स्टोन क्रशरों के जल विद्युत संयोजन काटने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
—————
(Udaipur Kiran) / लता
You may also like
स्ट्रीमिंग सफलता की परिभाषा तय कर रहे हैं अभिषेक बच्चन
अडानी की रियल एस्टेट कमाई 7% घटी, फिर भी अगले 5 साल में बना सकते हैं नया रिकॉर्ड!
टाइप‑5 डायबिटीज़ क्या है, किन्हें होती है और क्यों?
मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा समेत सभी अभियुक्तों के बरी होने पर पीड़ित पक्ष बोला, 'हमारे साथ ग़लत हुआ'
प्रशंसकों ने उठाई 300 फीट लंबी तस्वीर और नाव की यात्रा से दी गई अनोखी ट्रिब्यूट