वाराणसी, 07 अगस्त (Udaipur Kiran) । वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध तुलसीदास, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के मामले में पड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
वर्ष 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू देते हुए तुलसीदास, रामचरितमानस पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता अशोक कुमार ने न्यायालय के समक्ष मुकदमा लिखने के लिए याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर कोर्ट ने ही उन्हें सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। उनकी याचिका पर मुकदमा लिखने का आदेश करोड़ों हिन्दू भावनाओं को राहत पहुंचाने वाला है। कोर्ट के आदेश का स्वागत है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कर अग्रिम कार्रवाई होगी।
—————
(Udaipur Kiran) / श.चन्द्र
You may also like
वॉट्सऐप पर भेजते थे फोटो, गोरे रंग का रेट ज्यादा, गाजियाबाद में धरा गया ऑन डिमांड बच्चा चुराने वाला गैंग
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट: बेहतर ब्याज और सुरक्षा का विकल्प
Delhi News: दिल्ली के खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले, सीएम रेखा गुप्ता ने एक नए विभाग का किया एलान
Stocks to Buy: आज ITI Ltd और Caplin Point समेत इन शेयरों से होगी कमाई, तेजी के सिग्नल
मॉर्निंग की ताजा खबर, 08 अगस्त: पुतिन से मिले डोभाल, राहुल का चुनाव आयोग पर वार, अमित शाह सीता मंदिर की आधारशिला रखेंगे... पढ़ें अपडेट्स