इंटरनेट डेस्क। बंगलुरु पुलिस ने भाजपा विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। विधायक पर 40 वर्षीय महिला पार्टी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके चेहरे पर पेशाब किया और उसे एक घातक वायरस का इंजेक्शन दिया। मंगलवार को आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि यह घटना 11 जून, 2023 को मथिकेरे में मुनिरत्न के कार्यालय में हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे विधायक के सहयोगियों द्वारा उनके कार्यालय में ले जाया गया, जिनमें से तीन का नाम शिकायत में दर्ज है और चौथे आरोपी की पहचान अज्ञात है।
महिला के भयावह दावेमहिला ने आरोप लगाया कि मुनिरत्न और उसके दो साथियों ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और ऐसा न करने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भाजपा विधायक ने कथित तौर पर अपने दो साथियों को पीड़िता का बलात्कार करने का निर्देश दिया और जब उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, तो उसके चेहरे पर पेशाब भी किया। उसने आगे आरोप लगाया कि मुनिरत्न ने उसे एक सिरिंज का उपयोग करके एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाया, जो कथित तौर पर उसके सहयोगियों द्वारा दिया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि भाजपा नेता ने यह भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी हमले के बारे में बताया तो वह उसे या उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा।
वायरस के इंजेक्शन से लगी लाइलाज बीमारीमहिला ने कहा कि उसे संदेह है कि इस साल जनवरी में लाइलाज बीमारी का पता चलने के बाद विधायक ने उसे वायरस का इंजेक्शन लगाया था। उसने कथित हमले से पहले की घटना भी बताई जब मुनिरत्न ने कथित तौर पर कुछ लोगों को झूठे मामले दर्ज करवाने के लिए प्रभावित किया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। उसकी रिहाई के बाद, विधायक के साथियों ने उससे मुलाकात की और उसे आश्वासन दिया कि मुनिरत्न आरोपों को साफ़ करने में मदद करेगा, और इस बहाने से, उसे कथित तौर पर अपने कार्यालय में वापस फुसलाया गया।
पुलिस ने आरोपी विधायक पर लगाईं हैं ये धाराएंपुलिस के अनुसार, भाजपा विधायक और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाला घातक कार्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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