बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 2018 में हुई बहुचर्चित हिंसा के मामले में सात साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत 38 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट अब 1 अगस्त को इन दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। यह फैसला बुलंदशहर की विशेष अदालत ने बुधवार दोपहर 3:30 बजे सुनाया गया। मामला 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भड़की हिंसा से जुड़ा है। इस हिंसा में भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। थाने पर पथराव किया था। इस हिंसा के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक स्थानीय युवक सुमित की मौत हो गई थी।
You may also like
अमेरिकी टैरिफ को लेकर कब-कब, क्या-क्या हुआ... पीयूष गोयल ने संसद में सब बताया, सरकार के प्लान की भी दी जानकारी
पटना AIIMS में MLA चेतन आनंद से मारपीट! आधे घंटे तक रूम में भी बंद रखा
"तिवारी, पहले मेरा लिख दो, वरना हाथ-पैर तोड़ दूंगा..." बृजभूषण की धमकी, सुनाई 8वीं में तीन बार फेल होने की कहानी
मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आया फ़ैसला, जज ने बताया अभियुक्त क्यों हुए बरी
महिलाओं की दुश्मन है ये 1 प्रॉब्लम, बनती है मिसकैरिज की वजह, पीरियड्स भी कर देती है गड़बड़