भोपाल : इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में गुरुवार से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले से लागू है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। वर्तमान में हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का चालान बनता है। डीआईजी पीटीआरआई टीके विद्यार्थी ने कहा कि अगले चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बेंगलुरु में हेलमेट के उपयोग से चालान और मौतों में कमी आई है। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हेलमेट पहनने से मौत का खतरा 70% तक कम हो जाता है।
एमपी के 5 शहरों में नियम लागू
इंदौर समेत पांच शहरों में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत यह नियम पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसके अनुपालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी।
पेट्रोल के लिए हेलमेट किया था अनिवार्य
इंदौर में इससे पहले अगस्त माह में पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया था। हालांकि, एक महीने बाद ही तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इस नियम को लागू किया गया है, जिसमें पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी हेलमेट पहनना होगा। वर्तमान में, यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो उस पर 300 रुपए का चालान काटा जाता है। इस नए नियम के लागू होने के बाद, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी यह नियम लागू होगा।
एमपी के 5 शहरों में नियम लागू
इंदौर समेत पांच शहरों में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत यह नियम पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसके अनुपालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी।
पेट्रोल के लिए हेलमेट किया था अनिवार्य
इंदौर में इससे पहले अगस्त माह में पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया था। हालांकि, एक महीने बाद ही तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इस नियम को लागू किया गया है, जिसमें पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी हेलमेट पहनना होगा। वर्तमान में, यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो उस पर 300 रुपए का चालान काटा जाता है। इस नए नियम के लागू होने के बाद, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी यह नियम लागू होगा।
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