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PM Kisan Mandhan Yojana- आइए जानते हैं देश के किन किसानों को मिलता हैं इस योजना का लाभ,ऐसे करें आवेदन

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By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हमने आपको अपने लेख के माध्यम से बताया है कि भारतीय सरकार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करना हैं, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को पहचानते हुए, सरकार ने विशेष रूप से कृषक समुदाय को लाभ पहुँचाने के लिए कई पहल की हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय पहल है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) योजना, एक पेंशन योजना जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन मिलती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से-

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योजना की मुख्य विशेषताएँ पात्रता आयु: 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं।

मासिक अंशदान:

आयु 18: ₹55 प्रति माह

आयु 40: ₹200 प्रति माह

नामांकन के समय आयु के आधार पर राशि अलग-अलग होती है।

पेंशन लाभ: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, किसान को जीवन भर ₹3000 प्रति माह मिलते हैं।

जीवनसाथी लाभ: लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में पति/पत्नी को प्रदान किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है?

पात्र होने के लिए, आवेदक को:

छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए (2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए)।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), ईपीएफओ या ईएसआईसी जैसी अन्य पेंशन योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आधार कार्ड और बचत बैंक खाता होना चाहिए।

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कैसे आवेदन करें?

निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएँ।

अपना आधार कार्ड, ज़मीन के दस्तावेज़ और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएँ।

सीएससी ऑपरेटर की मदद से नामांकन प्रक्रिया पूरी करें।

पंजीकरण के बाद पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा।

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