New Delhi, 29 अक्टूबर . संचार मंत्रालय की ओर से Wednesday को दी गई जानकारी के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर एक एमटूएम सर्विस प्रोवाइडर/ लाइसेंसधारी से दूसरे एमटूएम लाइसेंसधारी को एमटूएम सिम स्वामित्व के ट्रांसफर का फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है.
नया फ्रेमवर्क एम2एम सिम स्वामित्व हस्तांतरण के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया स्थापित करता है ताकि सेवा में रुकावट के बिना एक सुचारू, अनुपालन सुनिश्चित हो सके.
मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह सभी एमटूएम सर्विस प्रोवाइडर (एमटूएम एसपी)/लाइसेंसधारियों पर लागू होता है.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिशा-निर्देशों के तहत वर्तमान में सिम के मालिक के नाम में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें इस तरह का बदलाव जरूरी होगा तो इससे एंड यूजर के लिए सर्विस को लेकर परेशानी आ सकती है.
इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख चरण शामिल होने की भी जानकारी दी गई है.
संचार मंत्रालय का कहना है कि एमटूएम सर्विस यूजर को ट्रांसफर रिक्वेस्ट के लिए मौजूदा एमटूएम एसपी/लाइसेंसधारी (‘हस्तांतरक’) को एक औपचारिक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा.
इसके बाद, यूजर की रिक्वेस्ट मिलने के 15 दिनों के भीतर ट्रांसफर करने वाले को संबंधित एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर को एनओसी जारी करना होगा.
ट्रांसफर प्राप्त करने वाले एमटूएमएपी/लाइसेंसधारी को एक औपचारिक घोषणा पेश करनी होगी, जिसमें उसे यह बताना होगा कि वह हस्तांतरित एमटूएम सिम के लिए केवाईसी और दिशा-निर्देशों के अनुपालन सहित सभी जिम्मेदारियों, देनदारियों और कर्तव्यों को स्वीकार करता है.
इसके बाद अंतिम चरण में एएसपी एमटूएम सर्विस यूजर द्वारा किए गए ट्रांसफर अनुरोध की जांच करेगा, उसके बाद ट्रांसफर करने वाले से एनओसी और ट्रांसफर प्राप्त करने वाले से वचनपत्र का वेरिफाई करेगा. सफल सत्यापन के बाद एएसपी को पुनः केवाईसी करना होगा और नए स्वामित्व को दर्शाने के लिए ग्राहक रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा.
मंत्रालय का कहना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक एमटूएम सिम को हर समय एम2एम एसपी/लाइसेंसधारी से जुड़ा रहना चाहिए. साथ ही, यूजर्स के लिए एमटूएम सेवा बंद नहीं की जाएगी.
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एसकेटी/
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