जब पति और पत्नी के बीच एक ऐसी अनबन होती है, जिसे बातों द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है, उसे खत्म करने के लिए दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक के बाद पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर वे एक दूसरे से पहले की तरह ही अंजान हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे पर कोई हक नहीं होता है। इसी सिलसिले में देशभर के फैमिली कोर्ट में कई तलाक के केस चल रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा अनूठा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, जज भी इस तलाक की स्टोरी को सुनकर पूरी तरह से हैरान हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?
महाराष्ट्र के नांदेड़ फैमिली कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें तलाक के बदले पत्नी ने पति से एक ऐसी चीज़ मांग ली, जिसके बाद पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पत्नी की इच्छा पूरी करने का भी आदेश दे दिया। दरअसल, मामले में पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है, जिसकी वजह से पत्नी ने रुपये पैसों के अलावा एक ऐसी चीज़ मांग ली, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि, कोर्ट के आदेशानुसार कपल का नाम उजागर नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं।
तलाक के बदले पत्नी ने मांगी ये खास चीज़फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए गए एक दंपत्ति का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, पत्नी ने अपने पति को तलाक देने से पहले उससे एक बच्चा मांगा है। जी हां, पत्नी ने कोर्ट में कहा कि वे अपने पति से एक बार गर्भवती होना चाहती है। इस मांग के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया। बता दें कि इस कपल के पास पहले से ही एक बच्चा है, लेकिन पत्नी की इच्छा है कि वह तलाक से पहले प्रगेनेंट होना चाहती है, जिसकी वजह से उसने यह मांग रखी है।
IVF तकनीक से पूरी होगी महिला की मांगमहिला की मांग को सुनते हुए कोर्ट ने उसे मां बनने की इजाजत दी। हालांकि, इस बार महिला IVF के ज़रिए प्रेगनेंट होगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके ज़रिए बिना शारीरिक संबंध के भी महिला प्रेगनेंट हो सकती है। दरअसल, इसमें सिर्फ पुरुष के ही शुक्राणु की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें पैसा लगता है। इसीलिए महिला को यह आदेश दिया गया है कि वह इसका खर्चा खुद ही उठाएगी, जिसके लिए वह तैयार हो गई है।
दूसरे बच्चे की खुद करेगी परवरिशमहिला का कहना है कि वह अपने पहले बच्चे को भाई या बहन का सुख देने के लिए दूसरा बच्चा चाहती है, जिसका खर्चा वह अपने पति से नहीं लेगी, बल्कि खुद ही उसकी पूरी परवरिश करेगी। बता दें कि महिला को यह अधिकार होता है कि वह तलाक से पहले दो बच्चे की मांग कर सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही जज ने यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद ही दोनों का तलाक होगा।
You may also like
BJP MP Attacked In Bengal: बीजेपी के आदिवासी सांसद खगेन मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जानलेवा हमला, पार्टी ने सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर लगाया आरोप
IND vs WI: दिल्ली में होने वाले दूसरे मैच के लिए गिल की प्लेइंग XI फाइनल, साईं सुदर्शन बाहर, शुभमन ने अपने जिगरी को दिया मौका
Travel Tips: कश्मीर में इन जगहों पर घूम सकते हैं आप भी, आ जाएगा आपको मजा
Jharkhand water Problem : धनबाद में मंडराया भीषण पानी संकट, क्या आप भी होंगे प्रभावित?
इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 से देश वैश्विक स्तर पर टेलीकॉम हब के रूप में होगा स्थापित: पी रामकृष्ण