बर्लिन: जर्मनी की एक अदालत ने हाल ही में एक मामले में निर्णय सुनाया है जिसमें कहा गया है कि एक मकान मालिक द्वारा अपनी संपत्ति के आंगन में बिना कपड़ों के धूप सेंकने के कारण किराएदार अपने किराए में कमी नहीं कर सकते। यह मामला फ्रैंकफर्ट शहर की एक इमारत से संबंधित है, जहां एक मानव संसाधन कंपनी ने एक ऑफिस फ्लोर किराए पर लिया था। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब कंपनी ने मकान मालिक के नग्न धूप सेंकने के साथ-साथ अन्य शिकायतों के आधार पर किराए का भुगतान रोक दिया।
कंपनी द्वारा किराया न मिलने पर मकान मालिक ने अदालत का सहारा लिया। फ्रैंकफर्ट कोर्ट ने बुधवार को कंपनी के तर्क को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि 'किराए की संपत्ति की उपयोगिता मकान मालिक के नग्न धूप सेंकने से प्रभावित नहीं हुई थी'। अदालत ने यह भी कहा कि उसे संपत्ति पर कोई अस्वीकार्य प्रभाव नहीं दिखाई दिया। जज ने निचली अदालत के उस फैसले की अपील पर सुनवाई की जो मकान मालिक के पक्ष में था।
आंगन और ऑफिस के बीच दूरी
इस निर्णय में कंपनी को केवल सीमित राहत मिली। अदालत ने पाया कि पड़ोस में चल रहे शोर-शराबे वाले निर्माण कार्य के कारण किराएदार केवल तीन महीने के किराए में कमी का हकदार है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस स्थान पर मकान मालिक धूप सेंक रहा था, वह किराए के ऑफिस की खिड़की से काफी दूर था। इसके अलावा, किराएदार यह साबित करने में असफल रहा कि वह सीढ़ियों का उपयोग करके आंगन में गया था। इस पर मकान मालिक ने कहा कि उसने एक बाथरोब पहना था, जिसे उसने केवल सन लाउंजर पर जाने से पहले उतारा था।
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