नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्रवाई की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को इस मामले में राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर सकता है।
गृह मंत्रालय ने ED की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था। यह मामला तब का है जब जैन विधायक थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक थी।
AAP के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा ने कहा, 'यह कानून है कि विधायक या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, लेकिन कई बार सीबीआई और ED ने बिना अनुमति के कार्रवाई की है।'
ED ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने चार फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की। इन कंपनियों से प्राप्त धन का उपयोग 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच विभिन्न संपत्तियों की खरीद में किया गया।
जैन की कई कंपनियों ने हवाला के जरिए कोलकाता के एंट्री ऑपरेटरों को 4.81 करोड़ रुपये का कैश ट्रांसफर किया। इस मामले में उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर भी आरोप लगाए गए हैं।
सीबीआई ने 2017 में इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद ED ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया। उन्हें 18 महीने जेल में बिताने के बाद अक्टूबर 2024 में जमानत मिली।
तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज के चार वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें उन्हें मसाज करते हुए दिखाया गया था। ये वीडियो 13 से 21 सितंबर 2022 के बीच के बताए गए हैं।
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