देश में ट्रेन के माध्यम से रोजाना लाखों लोग सफऱ करते हैं. भारतीय रेलवे द्वारा रोजाना सैकड़ों ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और कोच के अनुसार अलग-अलग किराया लिया जाता है. भारतीय रेलवे में यात्रियों को विभिन्न प्रकार के पास उपलब्ध कराये जाते हैं. इनमें मासिक सीजन टिकट (MST), सुपरफास्ट पास, और फर्स्ट क्लास पास आदि शामिल हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ट्रेन टिकट निरीक्षक और महिला के बीच में ट्रेन के पास को लेकर विवाद हुआ. महिला के पास फर्स्ट क्लास एमएसटी पास होता है. और उस पास को लेकर वह 1AC कोच में सफऱ कर रही थीं. टीटीई ने इस पर आपत्ति जताते हुए महिला को ट्रेन से उतरने को कहा. इसके बाद से ट्रेन के पास को लेकर कई सवाल उठने लगे. क्या ट्रेन के पास से किसी भी डिब्बे में की जा सकती है यात्रा? रेलवे के नियम के अनुसार मासिक सीजन टिकट पास के माध्यम से सभी डिब्बो में यात्रा नहीं की जा सकती. मासिक सीजन टिकट का नियम इस पास का इस्तेमाल केवल अनारक्षित यानी जनरल डिब्बो में किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल एसी या सुपरफास्ट ट्रेनों के आरक्षित डिब्बो नहीं किया जा सकता. फर्स्ट क्लास पासइस पास के धारक एक या फर्स्ट क्लास देबो में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वैध आरक्षण होना जरूरी है. यदि यात्री बिना आरक्षण के यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो उन पर जुर्माना लग सकता है या टीटीई उन्हें ट्रेन से उतरने को कह सकता है. सुपरफास्ट/एक्सप्रेस ट्रेन पासयह पास कुछ विशिष्ट ट्रेनों और श्रेणियां के लिए मान्य होते हैं. जैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी कोच. यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न श्रेणी का पास है और वह उच्च श्रेणी वाले डिब्बे में सफर करता है तो उसके लिए उसे अतिरिक्त किराये के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है. बिना टिकट यात्रा करने पर नियम यदि कोई यात्री बिना टिकट या गलत डिब्बे में यात्रा करता है तो टीटीई उससे जुर्माना वसूल सकता है. इसके अलावा यात्री पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती. उपरोक्त जानकारी के बाद यह कहा जा सकता है की ट्रेन के सभी पास सभी कोचों में यात्रा करने के लिए नहीं होते हैं. महिला यात्रियों के मामले में यदि कोई महिला बिना टिकट के भी किसी कोच में यात्रा करती है तो ते उसे रात को ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकता उसे अगले स्टेशन पर उतरने के लिए कहा जा सकता है. लेकिन महिला पर दबाव नहीं डाला जा सकता. यदि महिला गाली देना या अन्य प्रकार से गलत व्यवहार करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.
You may also like
बालाघाटः तीन नाबालिग समेत चार लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म, सात आरोपित गिरफ्तार
नया वक्फ कानून कट्टरपंथी वोटबैंक की राजनीति करने वालों को बेनकाब करेगा:मनीष शुक्ला
IPL 2025: डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट रहा CSK vs SRH मैच का टर्निंग पॉइंट
अल्लू अर्जुन की शादी में मजेदार पल, पत्नी ने अकेले दी नवविवाहितों को आशीर्वाद
मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं, जरूरत पड़ी तो सरहद पर जाऊंगा: वारिस पठान