बड़गांव क्षेत्र में दवाओं की बिक्री में अनियमितताओं को लेकर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इलाके के तीन मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी करते हुए सात दिन के भीतर जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार, सहायक औषधि नियंत्रक सुरेश सामर के नेतृत्व में विभाग की टीम ने हाल ही में बड़गांव में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर दवाओं की बिक्री और स्टॉक रखरखाव में अनियमितताएं पाई गईं। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने विकास मेडिकल स्टोर, हार्दिक मेडिकल स्टोर, और आर.के. मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी किया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन तीनों मेडिकल स्टोर्स पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री, बिना लाइसेंस के कुछ प्रतिबंधित औषधियों का भंडारण, और स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी जैसी शिकायतें मिली थीं। निरीक्षण के दौरान कई दवाओं की बिलिंग और खरीद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
सहायक औषधि नियंत्रक सुरेश सामर ने बताया कि तीनों स्टोर्स से 7 दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है। यदि स्टोर संचालक संतोषजनक जवाब देने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग इस तरह की अनियमितताओं को लेकर शून्य सहिष्णुता नीति अपना रहा है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कई मेडिकल स्टोर्स बिना प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के संचालन में हैं, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि जल्द ही जिले के अन्य इलाकों में भी औषधि दुकानों की जांच की जाएगी। जिन दुकानों में दस्तावेजों या दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गड़बड़ी पाई जाएगी, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के मेडिकल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदारों ने अपने लाइसेंस और स्टॉक रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदें और बिना बिल के किसी भी दवा की खरीद से बचें।
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