केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों के लिए दीर्घकालीन वीजा यानी एलटीवी के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास एलटीवी है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें 10 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक नए सिरे से आवेदन करना होगा। इस दौरान अगर कोई नागरिक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसका दीर्घकालीन वीजा रद्द कर दिया जाएगा। एलटीवी के लिए आवेदन करते समय नागरिकों को जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिसमें वैध दीर्घकालीन वीजा प्रमाण पत्र की प्रति, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, नवीनतम पता प्रमाण पत्र, पेशे और धर्म का विवरण और अगर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है तो उसका आवेदन पत्र शामिल है।
पोर्टल पर 10 मई से शुरू होगा आवेदन
पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 10 मई से शुरू होगी और 10 जुलाई तक खुली रहेगी। इस समय सीमा में आवेदन नहीं करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा स्वतः रद्द हो जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल को जारी आदेश को जारी रखते हुए पाकिस्तान के दीर्घकालिक वीजा धारकों को एलटीवी रद्द करने से छूट दे दी थी। इसके तहत जिन नागरिकों ने अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।
You may also like
Health Tips: दिमाग चलाना हैं कम्प्यूटर से भी तेज तो आज से ही डाइट में शामिल कर लें ये फल
जब एक पहलवान ने बागेश्वर धाम सरकार का बॉडीगार्ड बनने की जताई इच्छा, गुरुदेव ने खोली पोल- Video 〥
उत्तर प्रदेश : हरदोई में बेटे ने ईंट से कुचलकर की पिता की हत्या, गिरफ्तार
'एसटीआर 49' में आखिर क्यों संथानम को किया कास्ट? सिलंबरासन ने किया खुलासा
शाहनवाज हुसैन ने साधा अरशद मदनी पर निशाना, कहा- पाकिस्तान के लिए पानी ही नहीं, हवा भी बंद करेंगे